खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें

या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें

अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो

नीतीश कुमार सरकार में भारतीय जनता पार्टी कोटे से पर्यटन मंत्री रहे राजू सिंह को दिल्ली की एक अदालत ने हिरासत में लेने का आदेश दिया है। 2019 में दिल्ली में न्यू ईयर पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग के दौरान एक महिला डॉक्टर की मौत के मामले में उन्हें गैर-इरादतन हत्या का दोषी करार दिया है। कानून के विशेषज्ञों का मानना है कि अगर विधायक राजू सिंह को दो साल से अधिक की सजा होती है तो उनकी विधायिकी खत्म हो जाएगी। उन्हें ऊपर गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट का केस है। कोर्ट ने उन्हें दोषी भी मान कर फौरन गिरफ्तार करने का भी आदेश दिया है।

Source: https://www.amarujala.com/bihar/bihar-news-will-bjp-mla-raju-singh-lose-his-membership-what-could-be-the-length-of-the-sentence-2026-06-07