वैध विलय के लिए मूल राजनीतिक दल का किसी दल में विलय होना और विधायी दल के कम से कम दो तिहाई सदस्यों का दलबदल करना अनिवार्य है. अगर केवल सांसद अलग होते हैं और राजनीतिक दल का विलय नहीं होता है तो यह प्रक्रिया अवैध होगी.

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