सरकार ने प्रसारण नियम 2026 का मसौदा जारी किया है जिसमें टीवी पर 30 मिनट और रेडियो पर 1 घंटे सामाजिक महत्व के कार्यक्रम प्रसारित करना अनिवार्य किया गया है। सुझाव 27 जुलाई तक मांगे गए हैं।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सरकार ने टीवी और रेडियो नियमों को सरल बनाने और व्यापार में आसानी सुनिश्चित करने के लिए तैयार दूरसंचार (टेलीविजन, रेडियो और संबद्ध सेवाएं) नियम, 2026 का मसौदा जारी किया है। प्रस्तावित मसौदे में यह प्रावधान भी शामिल किया गया है कि टीवी पर हर दिन 30 मिनट और रेडियो एफएम पर एक घंटे तक राष्ट्रीय महत्व के सामाजिक प्रासंगिकता वाले विषयों पर कार्यक्रम का प्रसारण करना अनिवार्य होगा।
Source: https://www.amarujala.com/india-news/india-draft-broadcasting-rules-2026-30-minutes-tv-1-hour-radio-social-content-mandate-proposed-2026-06-13