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पश्चिम बंगाल सरकार का पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल, 2026 संगठित अपराध और समाज विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से लाया गया है। इसे आज से प्रदेश में लागू किया जा रहा है। इसमें बिना मुकदमे के 12 महीने तक निवारक हिरासत, किसी व्यक्ति को क्षेत्र से बाहर करने और पुलिस को विशेष अधिकार देने जैसे प्रावधान हैं। सरकार इसे कानून व्यवस्था मजबूत करने वाला कदम बता रही है, जबकि विपक्ष और कानूनी विशेषज्ञ इसके दुरुपयोग की आशंका जता रहे हैं।
Source: https://www.amarujala.com/india-news/what-is-public-safety-and-control-of-anti-social-activities-bill-how-will-it-boost-police-powers-2026-07-13