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इन्हें मिलेगी 31 अगस्त तक राहत: आम धारणा यह है कि 31 जुलाई सभी करदाताओं के लिए रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख है। हालांकि, आकलन वर्ष 2026-27 के लिए ऐसा नहीं है। बजट में किए गए संशोधनों के बाद कुछ करदाताओं को 31 अगस्त 2026 तक आयकर रिटर्न दाखिल फाइल करने की राहत दी गई है। नए प्रावधानों के तहत गैर-ऑडिट वाले कारोबारी, पेशेवर एवं कुछ ट्रस्ट 31 अगस्त 2026 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

बहुत से करदाता आईटीआर फाइल करने की प्रक्रिया तो पूरी कर लेते हैं, लेकिन अपने रिटर्न को ई-वेरिफाई करना भूल जाते हैं। आयकर नियमों के अनुसार, फाइलिंग के 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर आपका रिटर्न अमान्य माना जाता है और टैक्स रिफंड अटक सकता है।

Source: https://www.amarujala.com/business/business-diary/business-updates-of-31-july-business-news-rbi-share-market-govt-scheme-news-in-hindi-business-updates-2026-07-31