बॉम्बे हाईकोर्ट ने भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या और भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह कंसोर्टियम के बीच चल रहे लंबे कानूनी विवाद पर टिप्पणी की है. न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस तरह के वाणिज्यिक विवाद अब समाप्त होने चाहिए.

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