जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने याचिका पर विचार करने से मना कर दिया. सुनवाई के दौरान उपाध्याय ने दलील देते हुए कहा कि धार्मिक शिक्षा देना अप्रत्यक्ष रूप से धर्म के प्रचार के समान है.

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