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इच्छामृत्यु के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
उसका फ्रांस का नागरिक या कानूनी निवासी होना अनिवार्य है।
मरीज को ऐसी गंभीर और लाइलाज बीमारी होनी चाहिए जो जानलेवा हो और वह असहनीय दर्द से गुजर रहा हो।
केवल मानसिक या मनोवैज्ञानिक पीड़ा के आधार पर इच्छामृत्यु नहीं मिलेगी।
अल्जाइमर जैसे न्यूरोडीजेनेरेटिव रोगों से पीड़ित लोग इसके पात्र नहीं होंगे।
आवेदन की शुरुआत मरीज को खुद करनी होगी। मेडिकल टीम 15 दिनों के भीतर इसकी समीक्षा करेगी और मरीज को सोचने के लिए कम से कम 2 दिन का समय दिया जाएगा।
मरीज अपनी पसंद की जगह या घर पर अपनों के बीच दवा ले सकता है। शारीरिक रूप से अक्षम होने पर ही डॉक्टर या नर्स दवा देने में मदद करेंगे।
फ्रांस की राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा प्रणाली इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आने वाले सभी खर्चों को खुद वहन करेगी।
वर्तमान में दुनिया भर में लगभग 30 करोड़ लोगों के लिए किसी न किसी रूप में इच्छामृत्यु या असिस्टेड सुसाइड की कानूनी सुविधा उपलब्ध है।
Source: https://www.amarujala.com/world/france-national-assembly-gives-final-approval-to-assisted-dying-bill-2026-07-16