तमिलनाडु के सभी निजी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे 5 जून तक अपनी स्वीकृत ट्यूशन फीस की जानकारी स्कूल के नोटिस बोर्ड और आधिकारिक वेबसाइट पर साफ तौर पर प्रदर्शित करनी होगी. अगर नियम का पालन नहीं किया तो सख्त कार्रवाई की जायेगी.
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