पॉक्सो विशेष अदालत ने केंद्रीय मंत्री बंदी संजय के बेटे बंदी साई भागीरथ को सात दिन की अंतरिम जमानत दी है। भागीरथ पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है और वे न्यायिक हिरासत में थे। उनके वकील ने पुलिस हिरासत का विरोध करते हुए पूछताछ के दौरान कई सुरक्षा उपायों की मांग की थी।
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हैदराबाद के मलकाजगिरि स्थित बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण (पॉक्सो ) विशेष न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री बंदी संजय के बेटे बंदी साई भागीरथ को सात दिनों के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। आरोपी पर बशीर बाग पुलिस स्टेशन में दर्ज पॉक्सो मामले में आरोप हैं। यह जानकारी सूत्रों के अनुसार है।
क्यों मिली अंतरिम जमानत? सूत्रों के अनुसार, अदालत ने भागीरथ को अंतिम परीक्षा में उपस्थित होने और परीक्षा देने में सक्षम बनाने के लिए अस्थायी जमानत दी है। सूत्रों ने आगे बताया कि अंतरिम जमानत सात दिनों तक सीमित है और अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों के अधीन है। बंदी साई भागीरथ को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज एक कथित मामले के संबंध में 29 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके जवाब में, बंदी साई भागीरथ का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने पुलिस की याचिका का कड़ा विरोध किया और इसे तत्काल खारिज करने की मांग करते हुए एक विस्तृत जवाबी याचिका दायर की।
एक प्रेस नोट के अनुसार, 'न्यायालय के समक्ष यह निवेदन किया गया कि उठाई गई आपत्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अगर न्यायालय पुलिस हिरासत की अनुमति देने के लिए इच्छुक हो, तो तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 165/2022 में जारी निर्देशों के अनुसार उचित सुरक्षा उपाय और सुरक्षात्मक निर्देश लागू किए जाएं।" वकील ने अनुरोध किया कि पूछताछ केवल सुबह 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच ही की जाए और भागीरथ को प्रतिदिन शाम 7:00 बजे तक चेरलापल्ली स्थित केंद्रीय कारागार के अधीक्षक की हिरासत में वापस सौंप दिया जाए।
अन्य सुरक्षा उपायों में पूछताछ से पहले और बाद में जेल के चिकित्सा अधिकारियों की ओर से आरोपी की चिकित्सा जांच शामिल थी। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, वकील ने यह भी अनुरोध किया कि पूछताछ पूरी होने के तुरंत बाद या अदालत द्वारा निर्धारित तिथि पर आरोपी को संबंधित अदालत के समक्ष पेश किया जाए। उनके वकील, एडवोकेट करुणासागर के अनुसार, भागीरथ ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद मानक जांच प्रक्रियाएं शुरू की गईं। करुणासागर ने कहा कि भागीरथ ने पूछताछ में पूरा सहयोग दिया और विश्वास जताया कि न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ने पर उनके मुवक्किल को सभी आरोपों से बरी कर दिया जाएगा और वे निर्दोष साबित होंगे।
Source: https://www.amarujala.com/india-news/union-minister-s-son-granted-seven-day-interim-bail-in-pocso-case-find-out-the-reason-2026-06-20