केंद्र सरकार ने खाने का तेल बेचने वाली कंपनियों के लिए नए और कड़े नियम जारी किए हैं. अब सभी प्रमुख खाद्य तेल एक साइज में ही बेचे जा सकेंगे, जो 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 15 किलो और 20 किलो के रहेंगे.

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