इलाहाबाद हाईकोर्ट से उठा यह महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न है। पीठ ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 392 की व्याख्या को लेकर महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं, जिनका हल बड़ी पीठ की ओर से किया जाना उचित होगा।
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