सरकार का मानना है कि डिजिटल दौर में कोई भी डीपफेक या भ्रामक वीडियो कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाता है. ऐसे में इसतरह के कटेंट को 3 घंटे की यह समयसीमा में रोकना अब अनिवार्य होगा.
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