सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश के उस बयान के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अर्जेंट मामलों को सुनवाई के लिए मेंशन करना एक प्रशासनिक प्रक्रिया है न कि न्यायिक कार्यवाही इसलिए इसकी रिपोर्टिंग नहीं की जानी चाहिए.

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