पटना हाई कोर्ट के जज पूर्णेंदु सिंह ने 9 जुलाई को फैसला सुनाया कि यदि किसी व्यक्ति ने महिला का सलवार उतारने का प्रयास किया था और उसकी छाती दबाई थी तो यह महिला की शालीनता भंग करने का अपराध है. इसे बलात्कार का प्रयास नहीं माना जाएगा.
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