उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक जवान की पत्नी को 10 हजार रुपये प्रति माह भरणपोषण के आदेश के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि ये रकमअधिक या मनमानीपूर्ण नहीं लगती. जानें नैनीताल कोर्ट ने क्या-क्या कहा?

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