याचिका में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा के बार-बार इस्तेमाल पर चिंता व्यक्त की गई है और उचित न्यायिक दिशा-निर्देशों की मांग की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी शक्तियों का प्रयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाए.

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