कूरियर से भेजा सामान गायब हो जाए या सही समय पर न पहुंचे, तो घबराने की जरूरत नहीं है. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत यह सेवा में कमी का मामला है. जानिए कूरियर कंपनी से हर्जाना वसूलने और 1915 हेल्पलाइन से लेकर कंज्यूमर कोर्ट तक शिकायत दर्ज कराने का पूरा प्रोसेस.
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