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कलकत्ता हाईकोर्ट ने पहले ममता गुट को इन तीन खातों के इस्तेमाल की सशर्त और सीमित अनुमति दे दी थी।

इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के कोण से समानांतर जांच कर रही ईडी ने इन तीनों खातों को पूरी तरह फ्रीज कर दिया।

इन उलझनों से राहत पाने के लिए ममता गुट ने तुरंत हाई कोर्ट के जस्टिस कृष्ण राव की एकल-पीठ का रुख किया।

हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है। अब इस बेहद संवेदनशील और बड़े मामले पर अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी।

Source: https://www.amarujala.com/india-news/calcutta-high-court-ed-action-trinamool-congress-bank-accounts-440-crore-hearing-july-13-2026-07-10