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डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान चीन समेत कई देशों से आने वाले सामान पर भारी टैरिफ लगाए थे।
ट्रंप प्रशासन का कहना था कि इससे अमेरिकी उद्योगों और नौकरियों को फायदा होगा।
हालांकि बड़ी संख्या में अमेरिकी कंपनियों ने दावा किया कि इससे उनके कारोबार की लागत बढ़ गई।
मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां अदालत ने कहा कि ट्रंप ने इससे कर लगाने के अधिकार में दखल दिया।
इसके बाद अदालत ने टैरिफ को अवैध मानते हुए रिफंड प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता साफ किया।
Source: https://www.amarujala.com/world/us-customs-refines-tariff-refund-system-who-gets-to-apply-is-under-dispute-court-says-2026-06-10