स्टंट का वीडियो वायरल हुआ तो भायंदर रेलवे सुरक्षा बल (RPF) तुरंत हरकत में आ गया है. आरपीएफ ने अज्ञात युवकों के खिलाफ रेलवे अधिनियम (Railways Act) की धारा 145 (उपद्रव/अप्रिय आचरण) और धारा 147 (अनाधिकृत प्रवेश) के तहत मामला दर्ज कर लिया है.
Source: https://ndtv.in/india/mumbai-railway-creek-bridge-stunt-video-raises-serious-security-concerns-and-police-investigation-11918284#publisher=newsstand