सुप्रीम कोर्ट ने वाहन मालिक की अपील स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट और एमएसीटी के फैसलों को रद्द कर दिया. अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल वाहन का घटनाओं की श्रृंखला का हिस्सा होना पर्याप्त नहीं है.

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