फिलहाल स्थिति यह है कि नई दिल्ली इलाके में फूड डिलीवरी सेवाओं पर कोई सामान्य प्रतिबंध लागू नहीं है. हालांकि, जहां धारा 163 बीएनएसएस के तहत निषेधाज्ञा लागू है या सुरक्षा कारणों से पुलिस ने बैरिकेडिंग और आवाजाही पर अस्थायी नियंत्रण लगाया है.

Source: https://ndtv.in/delhi-news/why-swiggy-zomato-entry-ban-at-jantar-mantar-confusion-delhi-police-and-traffic-police-11819461#publisher=newsstand