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आयकरदाता हर साल आखिरी तारीख की आपाधापी में आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल कर अपनी जिम्मेदारी तो पूरी कर देते हैं, लेकिन इसी हड़बड़ी में जाने-अनजाने कई ऐसी गलतियां हो जाती हैं, जिनका खामियाजा बाद में आयकर विभाग के नोटिस के रूप में भुगतना पड़ता है।

अगर आपकी आय केवल वेतन, एक मकान और बैंक ब्याज तक सीमित है तथा कुल आय 50 लाख रुपये तक है, तो ITR-1 (सहज) भरें।

अगर आपने शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या कोई संपत्ति बेची है, तो ITR-2 चुनें।

छोटे व्यापारियों और फ्रीलांसरों के लिए धारा 44AD और 44ADA के तहत ITR-4 (सुगम) निर्धारित है।

यदि आपका कारोबार बड़ा है और आप बैलेंस शीट तैयार करते हैं, तो ITR-3 भरें।

गलत फॉर्म चुनने पर धारा 139(9) के तहत डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ सकता है।

क्या AIS और Form 26AS का मिलान करना जरूरी है? रिटर्न भरने से पहले आयकर पोर्टल से अपना Annual Information Statement (AIS) डाउनलोड करें। आईटीआर में दर्ज आय और एआईएस के आंकड़ों का मिलान करें। यदि एआईएस में कोई गलत प्रविष्टि दिखाई देती है, तो पोर्टल पर फीडबैक देकर उसे तुरंत सही कराएं।

क्यों जरूरी है सावधानी, ईमानदारी और पारदर्शिता? आयकर रिटर्न दाखिल करना कोई डर का विषय नहीं है। यह आपकी वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता का प्रतिबिंब है। 31 जुलाई की आखिरी तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते सभी जरूरी दस्तावेज जुटाएं, हर आय का सही विवरण दें और पूरी सावधानी के साथ आईटीआर भरें। ऐसा करने पर आयकर विभाग के नोटिस की संभावना काफी कम हो जाती है। ये भी पढ़ें: MCap: शेयर बाजार में गिरावट से 2.74 लाख करोड़ रुपये स्वाहा, किस कंपनी को लगा बड़ा झटका? HDFC बैंक सबसे आगे अगर नोटिस आ जाए तो क्या करें?

नोटिस को शांत दिमाग से पढ़ें और समझें कि विभाग ने किस बिंदु या लेन-देन पर सवाल उठाया है।

किसी भी फर्जी ईमेल या कॉल पर भरोसा न करें। आयकर विभाग के आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके नोटिस की सत्यता जांचें।

पोर्टल पर Pending Action > e-Proceedings में जाकर नोटिस की प्रति डाउनलोड करें।

पूछे गए सभी सवालों का बिंदुवार जवाब दें और बैंक स्टेटमेंट, बिल या रसीद जैसे जरूरी दस्तावेज संलग्न करें।

जवाब पोर्टल पर अपलोड करें, प्राप्त रसीद सुरक्षित रखें और समय-समय पर पोर्टल पर उसका स्टेटस देखते रहें।

Source: https://www.amarujala.com/business/bonus/avoid-making-these-mistakes-while-filing-your-income-tax-return-otherwise-you-could-receive-it-notice-2026-07-27