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केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में कार्यरत उन हजारों इंस्पेक्टरों को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है, जो नियमानुसार 5400 रुपये के 'ग्रेड-पे' आने के हकदार हैं। फिलहाल ये इंस्पेक्टर 48 सौ रुपये के 'ग्रेड-पे' में हैं। केंद्र सरकार में बाकी सभी महकमों के कार्मिकों को इस गैर-कार्यात्मक उन्नयन (एनएफयू) का फायदा मिल रहा है, लेकिन सीएपीएफ में इसे लागू नहीं किया गया। नतीजा, इसके लिए इंस्पेक्टरों को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जब एक बार निर्णय हो गया है तो उस जैसे बाकी मामलों में भी वही फैसला लागू होगा। जो फायदा किसी एक कार्मिक को मिला है तो वह बाकी को भी मिलना चाहिए।

Source: https://www.amarujala.com/india-news/capf-inspectors-major-victory-eligible-personnel-will-get-grade-pay-of-5400-no-need-to-approach-court-2026-06-19