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आयकर विभाग ने क्रिप्टो परिसंपत्तियों की निगरानी के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनका उद्देश्य डिजिटल एसेट्स से जुड़े लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ाना और टैक्स चोरी पर रोक लगाना है। अब एक्सचेंजों को हर वित्त वर्ष के बाद फॉर्म 167 के माध्यम से ग्राहकों के क्रिप्टो लेनदेन की रिपोर्ट आयकर विभाग को देनी होगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, क्रिप्टो एक्सचेंजों को अब वित्तीय संस्थानों की तरह सख्त नियमों का पालन करना होगा। उनके लिए ग्राहकों का केवाईसी सत्यापन, उनके टैक्स रेजीडेंसी की जानकारी और सभी लेनदेन का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। आयकर विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि क्रिप्टो पर टैक्स नियम लागू होने का अर्थ यह नहीं है कि भारत में क्रिप्टोकरेंसी को पूरी तरह कानूनी मान्यता मिल गई है।

Source: https://www.amarujala.com/business/business-diary/business-update-crypto-new-guideline-issued-ge-crops-adoption-forex-gold-silver-crude-rates-import-export-news-2026-07-27