जुलाई 2025 में हाईकोर्ट ने इस मुकदमे के वादियों को भगवान श्रीकृष्ण के सभी भक्तों के लाभ के लिए प्रतिनिधि क्षमता में मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी. इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.
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