खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
तीन गुना भारी जुर्माना: तोड़फोड़ करने पर संपत्ति के वास्तविक मूल्य से तीन गुना अधिक की आर्थिक रिकवरी की जाएगी।
प्रॉपर्टी होगी नीलाम: जुर्माना न चुकाने की स्थिति में आरोपी की अपनी संपत्ति को कुर्क और नीलाम किया जाएगा।
बिना ट्रायल 12 महीने जेल: कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों को 12 महीने तक बिना ट्रायल हिरासत में रखा जा सकता है।
औद्योगिक सुरक्षा पर ध्यान: फैक्ट्रियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को जबरन बंद कराने या नुकसान पहुंचाने पर सीधे जेल होगी।
निवेशकों में जगेगा भरोसा: औद्योगिक संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर राज्य में निवेश के माहौल को मजबूत किया जाएगा।
Source: https://www.amarujala.com/india-news/west-bengal-vandalism-law-maintenance-of-public-order-amendment-act-details-2026-07-05