पुलिस को जांच में पता चा कि स्कूटी पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत कुल 96 चालान पेंडिंग हैं. एक चालान मशीन से, जबकि 95 चालान ट्रैफिक कैमरों द्वारा किए गए थे. स्कूटी पर कुल 10 लाख रुपये का बकाया जुर्माना था.
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